Friday 4 January 2019

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक पर संसद की मुहर

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक पर संसद की मुहर 



देश में आठवीं कक्षा तक के छात्रों को योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण करने और 'नो डिटेशन नीति' वापस लेने से संबंधित 'निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधयेक 2019' पर गुरुवार को संसद की मुहर लग गई। राज्यसभा ने लगभग एक घंटे की चर्चा के बाद वामदलों के वाकआउट के बीच इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि आठवीं कक्षा तक के छात्रों को भी परीक्षा में योग्यता के आधार उत्तीर्ण किया जाएगा। अभी तक की 'नो डिटेशन नीति' के अनुसार आठवीं कक्षा तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है।

चर्चा का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नए कानून में किसी को विद्यालय से बाहर करने का प्रावधान नहीं है बल्कि इससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हाल के वर्षों में शिक्षा के बजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह 82 हजार करोड़ से बढ़कर एक लाख 15 हजार करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि इसे और बढ़ाने की जरुरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए प्रावधानों में राज्य को अधिक अधिकार दिए गए हैं।


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